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दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री के स्थलों का 24 अक्टूबर तक होगा निरीक्षण

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बदायूं। दीपावली के मद्देनजर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी अवनीश राय ने संबंधित प्रशासनिक, पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों को विस्फोटक नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि आतिशबाजी बिक्री के लिए उन्हीं स्थलों को अनुमति दी जाए, जो घनी आबादी से दूर, खुले और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों। इसके लिए संबंधित परिसरों का स्थलीय निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी 24 अक्टूबर 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर चयनित स्थलों की सूची और स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि दीपावली से पहले लाइसेंस जारी किए जा सकें।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नियमों के पालन में लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।


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