ज्वलनशील सामग्री लेकर यात्रा न करें, संदिग्ध वस्तु दिखने पर रेलकर्मियों या सुरक्षा बल को दें सूचना
बरेली। दशहरा पर्व के दौरान नियमित और विशेष ट्रेनों के सुरक्षित संचालन तथा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन और स्टेशन परिसर में सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह किया है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, यात्री किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेन में यात्रा न करें। यदि ट्रेन या स्टेशन परिसर में कोई ज्वलनशील, विस्फोटक अथवा लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो इसकी सूचना ट्रेन मैनेजर, टीटीई, स्टेशन मास्टर, रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस को दें। विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस तरह की सामग्री लेकर यात्रा करना भारतीय रेल में जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 की धारा 165 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर अथवा खड़े होकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही, स्टेशनों और फुट ओवरब्रिज पर अनावश्यक भीड़ न लगाने तथा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने को कहा है। रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करने की अपील भी की गई है।
यात्रियों से उचित टिकट लेकर यात्रा करने और सुविधा के लिए कम सामान साथ रखने का अनुरोध किया गया है। किसी भी आकस्मिक आवश्यकता या सहायता के लिए यात्री भारतीय रेल के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं।
रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
Budaun Amarprabhat