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डोडा छिलका मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने डोडा छिलका बरामदगी के मामले में जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 16 मई 2026 को कुंवरगांव थाने के उपनिरीक्षक प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम चकोलर की ओर एक व्यक्ति सिर पर प्लास्टिक का कट्टा रखे आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह सकपका गया और रुकने के लिए कहने पर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम प्रदीप कुमार यादव पुत्र रक्षपाल सिंह यादव, निवासी ग्राम बादल, थाना कुंवरगांव, बदायूं बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद कट्टे से छह किलो 340 ग्राम अवैध डोडा छिलका बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।


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