बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं ने दोषी सुभाष को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 427 भादवि में दो वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस प्रकार उस पर कुल 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
मामला थाना इस्लामनगर में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 247/2021 से संबंधित है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार निगरानी करते हुए अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेन्द्र और नरेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया। पुलिस के अनुसार पैरवीकार कांस्टेबल अंकुश तोमर, विवेचक निरीक्षक बच्चू सिंह और लोक अभियोजक एडीजीसी संजीव गुप्ता का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat