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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा

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बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पॉक्सो न्यायालय-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त शाबान निवासी मोहल्ला चौधरी, कस्बा सहसवान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल 1.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में वर्ष 2023 में नाबालिग को ले जाने, दुष्कर्म, मारपीट और बंधक बनाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्र ने पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा लगातार पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने पैरवी की।

न्यायालय ने शाबान को धारा 363 भादवि में सात वर्ष, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष, धारा 342 और 323 भादवि में एक-एक वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा ¾ में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में नामजद शबाना को कुछ धाराओं में दोषमुक्त किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रभावी पैरवी में विवेचक, पैरोकार और लोक अभियोजक का योगदान रहा।


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