**चाइल्ड हेल्पलाइन बदायूं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं थाना पुलिस ने बालिका को बालिका वधू बनने से बचाया **
आज दिनांक 05-05-2025 को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना मूसाझाग जनपद बदायूं के अंतर्गत ग्राम में बालिका का बाल विवाह हो रहा है जिसमें विवाह आज ही दिनांक 05/05/2025 को होना प्रस्तावित हैं जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, थाना मूसाझाग व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत जिलाधिकारी , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर विकास कश्यप व केस वर्कर दुर्वेश चंद्र, एएचटी थाना प्रभारी अजय कुमार, थाना मूसाझाग उपनिरीक्षक आकाश कुमार, रवि कुमार, आरक्षी उपासना व रिंकू गांव में मौके पर पहुंचे और बालिका व उसके परिवार से मिले तथा बालिकाओं के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे बालिका की आयु साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी बालिकाओं की आयु 16 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद बालिका के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी जिसमें 1 लाख का जुर्माना एवं 2 वर्ष की सजा का प्राविधान है। तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । लड़की के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष का ना हो जाएगा तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा लड़की को बाल कल्याण समिति बदायू के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक 10 बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ग्राम प्रधान सावित्री देवी एवं प्रधान पति आदि उपस्थित रहे।
