तम्बाकू के सेवन से होती हैं प्रांणघातक बीमारियां: एडीजे
बदायूँ: 31 मई। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा शनिवार को जिला पुरूष चिकित्सालय, बदायूं में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा रिवन काटकर उक्त कार्यकम का प्रारम्भ किया गया उसके बाद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी को उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं व मुख्य चिकित्सा, अधीक्षक जिला पुरूष चिकित्सालय, बदायूं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। फिजिशियन, डॉ० हिरा आलम द्वारा अपने वक्तव्य में तम्बाकू व गुलमंजन से होने वाली गम्भीर बीमारियों व के वारे में विस्तार पूर्वक बताया।
वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ, डॉ० आरती सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में तम्बाकू से होने वाले कैंसर व अन्य घातक बीमारियों के वारे में विस्तार पूर्वक बताया। उप मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूं, डॉ० जावेद हुसैन, द्वारा अपने वक्तव्य में विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों व धूम्रपान से होने वाली प्राण घातक बीमारियों के कारण, लक्षण, बचाव के वारे में विस्तार पूर्वक बताया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जन मानस को 3 नये कानूनों के वारे में एवं धारा-12 के बारे में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित व एस०सी०/एस०टी० एवं किसी भी जाति की महिला एवं बच्चों आदि कैटागिरी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं से दिये जाते हैं साथ ही नालसा स्कीम व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार से सम्बन्धित भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी।
अपर जिला जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित जन-सामान्य से अपील की गयी कि तम्बाकू से से होने वाली गम्भीर बीमारियां, जैसे मुंह एवं गले का कैंसर आदि जानलेवा रोग व्यक्ति को मृत्यु तैया पर पहुंचा देते हैं इस लिए किसी भी प्रकार के तम्बाकू का सेवन करने से बचना चाहिए इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है। यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभआप जब ले सकते हैं जब आप जागरूक एवंाक्षित होगें यदि कोई आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करता है तो उसे भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है और इसके लिए कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में उल्लेखित है, इसी कम में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से अपील की गयी कि वह अपनी बेटियों के साथ मित्रवत् व्यवहार करें ताकि बेटियां वरिष्ठ परिजनों के साथ बेझिझझक अपनी कोई भी बात को रख सकें और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित न हो साथ ही नालसा द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर-15100, एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1076, 112. 1090 आदि की उपयोगिता के वारे में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुकम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूं, डॉ० जावेद हुसैन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरूष चिकित्सालय, बदायूं, डॉ० कप्तान सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायू डॉ० सनोज मिश्रा, वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ, डॉ० अनीता सक्सेना, फिजिशियन, डॉ० हिरा आलम, फिजिशियन, डॉ० स्वतन्त्रपाल सिंह, पी०एम० डब्ल्यू, मौ० इलयास, परामर्शदाता, पवन कुमार आदि की टीम मौजूद रही।
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