बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त उदयपाल को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 14 सितंबर 2025 को थाना सहसवान के उपनिरीक्षक यशपाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। अकबराबाद के पास मुखबिर से सूचना मिली कि राजकीय महाविद्यालय जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध डोडा लिए खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम उदयपाल पुत्र पूरनलाल निवासी दलेलनगर, थाना उसहैत बताया। तलाशी में उसके थैले से 3.200 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
Budaun Amarprabhat