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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने लगाया 30 हजार रुपये का अर्थदंड

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार थाना बिसौली में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक उमेश चन्द्र द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी की गई।

गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूँ ने अभियुक्त अनेकपाल पुत्र रामौतार, निवासी ग्राम वावेपुर, थाना बिसौली को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन दंडादेश में किया जाएगा।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार मुख्य आरक्षी जयप्रकाश सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक उमेश चन्द्र तथा लोक अभियोजक एडीजीसी अरविन्द लाल के योगदान की सराहना की गई।


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