मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष और सह अभियुक्ता को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार थाना कादरचौक में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमे की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सर्वेन्द्र सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के समन्वय से प्रभावी पैरवी की गई।
गुरुवार को एडीजे/एफटीसी-प्रथम/सीएडब्ल्यू न्यायालय, बदायूँ ने अभियुक्त हंसराज को दहेज मृत्यु के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा एवं कुल 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह अभियुक्ता मुन्नी देवी को दहेज मृत्यु के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा एवं कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार इस मामले में प्रभावी पैरवी पैरोकार मुख्य आरक्षी सुमित कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी सर्वेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक एडीजीसी मदनलाल राजपूत द्वारा की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन को सफलता मिली।
Budaun Amarprabhat