बदायूं। एनडीपीएस के मामले में नामजद आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषसिद्ध पर पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड भी डाला है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 30 मई 2023 को थाना उसहैत तैनात रहे उप निरीक्षक रविंद्र नाथ सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम शांति व्यवस्था आदि व्यस्त थे। जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए पक्का पुल के पास पहुंची तो एक व्यक्ति पिठ्ठू बैग लिये हनुमान मंदिर की ओर से आ रहा था। तभी प्रहलादपुर की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उसको घेर कर पुल के दक्षिणी छोर पर पकड़ लिया। पुलिस ने उस व्यक्ति नाम पता पूंछते हुये भागने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम अफसर उर्फ बौना पुत्र असगर निवासी अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बदायूं बताया और उसकी जामा तलाशी के दौरान उसके पिठ्ठू बैग से पांच किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा छिलका बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद पकड़े गये अभियुक्त अफसर उर्फ बौना पुत्र असगर निवासी अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बदायूं के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले के विचारण के बाद कोर्ट ने अभियुक्त अफसर उर्फ बौना को जेल से तलब किया। वर्तमान में दोषसिद्ध अफसर उर्फ बौना हत्या के एक अन्य मामले में जेल में बंद है
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अफसर उर्फ बौना को दोषी ठहराते हुए दो साल की कड़ी कैद सहित पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दोषसिद्ध अफसर उर्फ बौना को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
Budaun Amarprabhat