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**चाइल्ड हेल्पलाइन बदायूं एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने 02 किशोर का बाल विवाह होने से बचाया**
आज दिनांक 10-05-2025 को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना उसहैत जनपद बदायूं के अंतर्गत 02 किशोरों का बाल विवाह हो रहा है जिसमें दोनों बाल विवाह दिनांक 10/05/2025, एवं 11/05/2025 को होना प्रस्तावित हैं जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर मुन्तजिम, केस वर्कर दुर्वेश चंद्र, श्री उपदेश कुमार उपनिरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उपनिरीक्षक थाना उसहैत अर्जुमन, आरक्षी कुलदीप मिश्रा, उदयपाल, रिनू गांव में मौके पर पहुंचे और दोनों किशोरों व उसके परिवार से मिले तथा किशोरों के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे दोनों किशोरों की आयु साक्ष्यों के अनुसार 15 वर्ष व 19 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी किशोरों की आयु 16 वर्ष के लगभग थी, जिसके बादकिशारों के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । किशोरों के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरा लड़का 21 वर्ष का ना हो जाएगा तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा किशोरों को बाल कल्याण समिति बदायू के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गत सप्ताह भी इसी गांव में एक बाल विवाह को रोक का चुका है। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक एक दर्जन से अधिक बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर ग्राम प्रधान बिंद्रा देवी एवं कुसुम लता आदि उपस्थित रहे।
