29 जुलाई को मोबाइल कार्ट के माध्यम से होगा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण
बदायूँ : 25 जुलाई। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों के दिव्यांगजन, जोकि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं व परियोजनाओं से जागरूक नहीं हैं, के मध्य जागरूकता बढ़ाने एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने व उनकी समस्याओं के त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से जनपद बदायूँ में 29 जुलाई 2025 को मोबाइल कोर्ट का आयोजन राजकीय महाविद्यालय आवास विकास कॉलोनी में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक किया जायेगा।
उन्होंने राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस प्रशासन, रेलवे विभाग, पंचायती राज, श्रम विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, परियोजना अधिकारी डूडा, लीड बैंक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के वरिष्ठतम अधिकारी को मोबाइल कोर्ट के निर्धारित स्थल व समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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