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गोकशी के मामले में छह दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

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अदालत ने प्रत्येक पर छह लाख रुपये का अर्थदंड लगाया, अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोकशी के मामले में अदालत ने छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, थाना उसहैत में वर्ष 2023 में गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं 3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आसिफ, निगारुद्दीन, शारुख, अरशद, समीरुद्दीन उर्फ चनऊ और शमशुद्दीन निवासी वार्ड नंबर नौ, कस्बा एवं थाना उसहैत को आरोपी बनाया गया था।

विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन विभाग से समन्वय करते हुए न्यायालय में समयबद्ध रूप से पैरवी की गई।

पुलिस के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-03 बदायूं की अदालत ने मामले में छहों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में पैरोकार कांस्टेबल सौरभ शर्मा तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती और मुनेन्द्र प्रताप सिंह का योगदान सराहनीय रहा।


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