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पुलिस की प्रभावी पैरवी से NDPS एक्ट के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड

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बदायूँ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
यह मामला थाना उझानी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 566/18 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित था, जो अभियुक्त निराले खां पुत्र शराफत खां निवासी अहमद असौली (थाना बिल्सी) के विरुद्ध दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामौतार सिंह द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित इस मुकदमे में मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ और पैरोकार कांस्टेबल पिन्टू शर्मा ने अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त निराले खां को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस विधिक प्रक्रिया में लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह, विवेचक रामौतार सिंह तथा पैरोकार का० पिन्टू शर्मा का योगदान सराहनीय रहा।


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