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छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

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बदायूं। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी उदयवीर उर्फ बन्दूका को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का वर्ष 2022 का है। न्यायालय ने धारा 354 भादवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 के तहत अलग-अलग पांच-पांच वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार प्रभावी पैरवी से मामले में सजा संभव हुई।


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