बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 सितंबर 2022 को थाना कुंवरगांव के तत्कालीन उपनिरीक्षक अवधेश कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं अपराध की रोकथाम में जुटे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति थैले में अवैध गांजा लेकर टेढ़ा घाट पुल की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम फकरे आलम पुत्र नन्हे, निवासी भवानीपुर खैरू, थाना सहसवान, बदायूं बताया। तलाशी के दौरान उसके थैले से एक किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फकरे आलम को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
Budaun Amarprabhat