एक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों की अनुमति, अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन अनिवार्य
बदायूं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के लिए 6 से 8 नवंबर 2026 तक तीन दिनों के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी अवनीश राय के निर्देशानुसार दुकानों की स्थापना और अग्नि सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निर्देशों के अनुसार, एक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों को अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता जरूरी होगी। दुकानें टिन शेड या अग्निरोधक सामग्री से बने शेड में ही लगाई जाएंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी, जबकि संरक्षित कार्य या संरचना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। दुकानों को आमने-सामने लगाने की अनुमति नहीं होगी।
दुकानों और शेड में विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। खुले या लटकते तारों, नग्न प्रकाश, गैस लैंप और तेल से जलने वाले लैंप का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। क्लस्टर का निर्धारण पर्याप्त भूमि और अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
Budaun Amarprabhat