बदायूँ, 11 नवंबर – देश के प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देशभर के बेरोजगार युवाओं को निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक के निर्माण क्षेत्र और 20 लाख रुपये तक के सेवा/व्यापार क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के युवा उठा सकते हैं। इसके तहत आवेदन करने के लिए आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, और आवेदक अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक होना चाहिए। पात्र संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। लाभार्थियों को उनके वर्ग और क्षेत्र के अनुसार सब्सिडी भी दी जाती है।
योजना के तहत वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग, कृषि आधारित इंजीनियरिंग, रसायन आधारित उद्योग, वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर), सेवा उद्योग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा आदि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 30,659 लाभार्थियों/इकाइयों को 944.18 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी वितरित किया गया, जिससे 307,937 लोगों को रोजगार मिला।
आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं, और इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति/निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए युवा जिला उद्योग केंद्र (DIC), खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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Budaun Amarprabhat