**संवाददाता : गोविंद देवल, बदायूं**
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे *ऑपरेशन कन्विक्शन* अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते अवैध शस्त्र रखने के आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 443/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त जागेश पुत्र सुखपाल यादव निवासी ग्राम घिलौरा, थाना मूसाझाग के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना उप निरीक्षक बच्चूलाल द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
इस अभियोग को *ऑपरेशन कन्विक्शन* अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं एवं पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई।
जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को माननीय न्यायालय बदायूं ने अभियुक्त जागेश को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा, विवेचक उप निरीक्षक बच्चूलाल तथा लोक अभियोजक विवेक संगल की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।
Budaun Amarprabhat