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लूट के दोषी को सात साल की सजा, 11 हजार का जुर्माना

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लूट के दोषी को सात साल की सजा, 11 हजार का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दातागंज पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार थाना दातागंज में दर्ज मुकदमा संख्या 720/14 धारा 392/411 भादवि में अभियुक्त असलम पुत्र लाल खां निवासी वार्ड नंबर-10 सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक एस.के. सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग सेल और थाना दातागंज के पैरोकार कांस्टेबल मोनू बालियान ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र बदायूं की अदालत ने अभियुक्त असलम को धारा 392 भादवि में दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

वहीं धारा 411 भादवि में अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल मोनू बालियान, विवेचक उप निरीक्षक एस.के. सिंह तथा लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा के योगदान की पुलिस विभाग ने सराहना की है।


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