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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को जुर्माना, जेल में बिताई अवधि की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुवरगांव पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला फैसला

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एक और सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना कुवरगांव में दर्ज मुकदमा संख्या 238/2023 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त सुरेश पुत्र ओमकार निवासी फकीराबाद थाना कुवरगांव जनपद बदायूं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मलखान सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बदायूं की अदालत में प्रस्तुत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग सेल तथा थाना कुवरगांव के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बदायूं की अदालत ने अभियुक्त सुरेश को दोषी मानते हुए पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, विवेचक उप निरीक्षक मलखान सिंह तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के योगदान की पुलिस विभाग ने सराहना की है।


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