संवाददाता गोविन्द देवल
बदायूँ। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले की निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। विभाग के अनुसार, अब विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड या फैमिली आई०डी० होना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 7912 महिला पेंशनर हैं। इनमें से कई ऐसी महिलाएँ हैं जिनके पास अभी तक फैमिली आई०डी० या राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभ को निरंतर रखने के लिए संबंधित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
जो महिला पेंशनर अभी तक इन दस्तावेजों से वंचित हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अविलंब अपनी फैमिली आई०डी० बनवाएँ। इसके लिए विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट www.familyid.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
फैमिली आई०डी० प्राप्त करने के बाद, उसकी प्रति को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, बदायूँ के कक्ष संख्या 129, विकास भवन में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। समय रहते दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में पेंशन प्रभावित हो सकती है।
Budaun Amarprabhat