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05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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> पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ करने वाले एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2021 धारा 354ख/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सों एक्ट बनाम संजू उर्फ संजेश पुत्र प्रताप निवासी कलक्टरगंज थाना उसावा जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री उपदेश कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनय शर्मा थाना उसावा द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों 03 कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों 03 कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त संजू उर्फ संजेश उपरोक्त को धारा 354ख भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त संजू उर्फ संजेश उपरोक्त को धारा 506 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।अभियुक्त संजू उर्फ संजेश उपरोक्त को धारा 9m/10 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि वर्तमान सजा में समायोजित की जायेगी सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनय शर्मा थाना उसावा तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री उपदेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


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