> *पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ करने वाले एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 20000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/22 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम फैजान पुत्र कल्लू निवासी मौल्ला चारबाग के सामने दबतोरी रोड कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री राजेश कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 जयप्रकास सिंह थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22.08.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त फैजान उपरोक्त को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास एवं 5000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त फैजान उपरोक्त को धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।अभियुक्त फैजान उपरोक्त को धारा 506 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-रु0 के जुर्माना से दण्ड किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी । सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी। फैजान द्वारा इस मामले में पूर्व में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 जयप्रकाश सिंह थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक राजेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat