बदायूं – संवाददाता गोविंद देवल
चाइल्ड हेल्पलाइन बदायूं, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा थाना दातागंज की संयुक्त टीम ने एक किशोरी का बाल विवाह होने से समय रहते रोककर बड़ी कार्रवाई की। चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना मिली थी कि थाना दातागंज क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी का आज निकाह कराया जाने वाला है।
सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्काल मामले की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेश पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम—काउंसलर मुन्तजिम, केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा—थाना दातागंज के उपनिरीक्षक प्रदीप, मुख्य आरक्षी कुलदीप, बलजीत तथा महिला आरक्षी रेनू देवी के साथ गांव पहुंची।
टीम ने किशोरी व परिवार से साक्ष्य मांगे, जिनके अनुसार किशोरी की उम्र लगभग 16 वर्ष पाई गई। परिवार ने भी उम्र की पुष्टि की। इसके बाद टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों व दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। टीम ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से पहले विवाह कराने पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। परिजनों ने बताया कि उन्हें इस कानून की जानकारी नहीं थी।
परिवारिक और ग्रामवासियों की उपस्थिति में किशोरी के पिता ने शपथपत्र देकर आश्वस्त किया कि बेटी के 18 वर्ष पूरे होने से पहले उसका विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। किशोरी को बाल कल्याण समिति बदायूं के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक दो दर्जन से अधिक बाल विवाह रोके जा चुके हैं, जो जनपद में बाल विवाह की गंभीर स्थिति को दर्शाता है और चिंता का विषय है।
इस दौरान ग्राम प्रधान विशाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
Budaun Amarprabhat