संवाददाता: गोविन्द देवल
बदायूँ। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं नोडल अधिकारी वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
संस्थाओं को अपने विवरण में इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) तथा संस्था संबंधी अन्य आवश्यक जानकारी शामिल करनी होगी। निर्धारित समय में दावा प्रस्तुत न करने वाली संस्थाओं को एन्युटी प्राप्त करने की इच्छा रहित माना जाएगा और उनकी सूचना शून्य मानी जाएगी।
अपर जिलाधिकारी ने सभी धार्मिक संस्थाओं से अपील की कि समय पर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें ताकि भुगतान में कोई बाधा न आये।
Budaun Amarprabhat