
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और एलपीजी (LPG) कनेक्शन को लेकर सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जिन उपभोक्ताओं के घर में PNG कनेक्शन मौजूद है, वे घरेलू LPG सिलेंडर नहीं रख सकेंगे।
सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन तत्काल प्रभाव से सरेंडर करना होगा। इसके अलावा PNG कनेक्शन रखने वाला कोई भी उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों के माध्यम से LPG सिलेंडर की नई बुकिंग या रिफिल भी नहीं करा सकेगा।
यह अधिसूचना Ministry of Petroleum and Natural Gas ने 14 मार्च 2026 को The Gazette of India में प्रकाशित की है। सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया है और इसके जरिए एलपीजी गैस की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नए नियम लागू होने के बाद तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन या रिफिल उपलब्ध न कराई जाए।
गौरतलब है कि कई शहरों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन थे, जिसे देखते हुए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। अब इस नए नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को दोनों में से किसी एक गैस कनेक्शन को ही रखना होगा।
Budaun Amarprabhat