बदायूं (संवाददाता गोविंद देवल)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। मारपीट के एक मामले में माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना फैजगंज बेहटा में दर्ज मु0अ0सं0 99/2017 (धारा 304/34, 308/34, 324/34, 336, 504, 506 भादवि) में अभियुक्त करन सिंह, वीरपाल, ओमवीर और कर्रु को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी को धारा 304 भादवि में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं अन्य धाराओं 336, 324, 504 और 506 भादवि में चारों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया। साथ ही अभियुक्त ग्राम सेवक एवं चन्द्रकेश को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक वंदन सिंह बिष्ट एवं निरीक्षक लोकेन्द्र पाल सिंह द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया।
मॉनिटरिंग सेल जनपद बदायूं एवं पैरोकार कांस्टेबल सरनाम सिंह द्वारा पोक्सो-3 कोर्ट बदायूं में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
इस मुकदमे में लोक अभियोजक प्रदीप भारती, पैरोकार कांस्टेबल सरनाम सिंह तथा विवेचक अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat