बदायूं (संवाददाता गोविंद देवल)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते छेड़छाड़ के एक आरोपी को माननीय न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना दातागंज में दर्ज मु0अ0सं0 282/2020 (धारा 354/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट) में आरोपी अनुज पुत्र टोडी निवासी सैजनिया गौटिया को दोषी पाया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र यादव द्वारा पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल जनपद बदायूं और पैरोकार हेड कांस्टेबल प्रेमपाल गंगवार द्वारा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 24 मार्च 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 504 भादवि में 6 माह कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
पुलिस की ओर से पैरोकार हेड कांस्टेबल प्रेमपाल गंगवार, लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र यादव का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat