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10 लाख तक लोन का मौका: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में 30 जून तक करें आवेदन

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बेरोजगार युवाओं और कारीगरों के लिए सुनहरा अवसर, कम ब्याज व आसान शर्तों पर मिलेगा ऋण

संवाददाता: गोविंद देवल

बदायूं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत इच्छुक युवाओं और कारीगरों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन से लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं और 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं पारंपरिक कारीगर उठा सकते हैं।
योजना के तहत सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिला आवेदकों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान करना होगा। टर्म लोन पर सामान्य वर्ग (पुरुष) को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक एवं दिव्यांगों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी, जो बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सात कार्यदिवस के भीतर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शहबाजपुर (पुरानी चुंगी), बरेली रोड, बदायूं में जमा करना अनिवार्य होगा।
जिला ग्रामोद्योग विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।


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