कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर होगी अतिरिक्त जेल
संवाददाता : गोविंद देवल
बदायूं। प्रदेशभर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता मिली है। सिविल लाइंस थाना में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइंस में वर्ष 2017 में मु0अ0सं0 471/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत रवेन्द्र पुत्र प्रेमचंद्र निवासी बड़ा बाजार, थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक अमरपाल सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
इस मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया। इसके बाद अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने समन्वय बनाकर अदालत में मजबूत पैरवी की।
गुरुवार को एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूं ने आरोपी रवेन्द्र को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल पंकज कुमार, विवेचक उप निरीक्षक अमरपाल सिंह और लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।
Budaun Amarprabhat