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ऑपरेशन कन्विक्शन में दातागंज पुलिस की सख्त पैरवी, एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषी करार

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कोर्ट ने सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा, एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एक और सफलता मिली है। दातागंज थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार थाना दातागंज में वर्ष 2022 में मु0अ0सं0 149/2022 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत विशाल गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी कांसपुर रोड नंबर-21, थाना दातागंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मुखराम सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूं में दाखिल किया गया।

इस मुकदमे को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया। इसके बाद अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल और थाना दातागंज पुलिस ने समन्वय बनाकर अदालत में सशक्त पैरवी की।

गुरुवार को एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूं ने आरोपी विशाल गुप्ता को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल मौनू बालियान, विवेचक उप निरीक्षक मुखराम सिंह और लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।


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