बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना इस्लामनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 155/26, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में रामगोपाल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बवनपुरी कलां, थाना बहजोई, जनपद संभल को अभियुक्त बनाया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जगवीर सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं में प्रेषित किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की मॉनीटरिंग सेल बदायूं और पैरोकार कांस्टेबल अंकुश द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 14 सितंबर 2026 को न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त रामगोपाल को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और कुल 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में पैरवी करने वाले कांस्टेबल अंकुश, विवेचक उपनिरीक्षक जगवीर सिंह और लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के योगदान को सराहनीय बताया गया है।
Budaun Amarprabhat