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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने सुनाया फैसला, 1.05 लाख रुपये का अर्थदंड

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो-03 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 1.05 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार थाना उसहैत में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 248/2024 में तारिक पुत्र सुल्तान अहमद उर्फ सुल्तान अंसारी निवासी वार्ड नंबर 11, कस्बा व थाना उसहैत के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो-03, बदायूं में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस के मुताबिक अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के समन्वय से मामले की समयबद्ध मॉनीटरिंग और प्रभावी पैरवी की गई। 16 सितंबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय ने धारा 127(2) के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं संबंधित बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

मामले की पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल सौरभ शर्मा, कांस्टेबल दीपक कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक सचिन कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक विवेक कुमार सिंह तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती का योगदान रहा।


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