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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन अलर्ट

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डीपीओ अभय कुमार की अपील—सूचना दें, समय रहते करें हस्तक्षेप

संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल 2026) के अवसर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित विभागों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं शासन के निर्देशों के तहत इस विशेष दिवस पर बाल विवाह रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, थानाध्यक्ष एवं बाल कल्याण समिति सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
डीपीओ ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने आसपास होने वाली ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
इन नंबरों पर दें सूचना
बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों को दी जा सकती है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क कर तत्काल जानकारी साझा की जा सकती है।
प्रशासन ने कहा है कि सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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