एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त पर 12 हजार रुपये जुर्माना, प्रभावी पैरवी से हुई कार्रवाई
संवाददाता : गोविंद देवल, बदायूं
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में की गई प्रभावी पैरवी के चलते मादक पदार्थ तस्करी के एक अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
थाना Kotwali Police Station Badaun में दर्ज मुकदमा संख्या 242/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त योगेश उर्फ अमित पुत्र पूरणलाल निवासी विजयनगर, थाना कोतवाली बदायूं के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना उप निरीक्षक शिवकुमार द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं और पैरोकार आरक्षी प्रमोद द्वारा एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी की गई।
जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त योगेश उर्फ अमित को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी प्रमोद, विवेचक उप निरीक्षक शिवकुमार तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।
Budaun Amarprabhat