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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार: ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूं पुलिस की पैरवी से 4 साल की सजा

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पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 7 हजार रुपये का जुर्माना, पुलिस और अभियोजन टीम की मजबूत पैरवी लाई रंग

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को अदालत से सख्त सजा दिलाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला थाना कुंवरगांव क्षेत्र का है, जहां दीपक पुत्र भगवानदास निवासी वार्ड नंबर-3 कस्बा कुंवरगांव के खिलाफ धारा 342, 323, 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

इस प्रकरण को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पुलिस टीम ने समन्वय बनाकर मजबूत पैरवी की। थाना कुंवरगांव के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार और लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार वर्मा एडीजीसी की प्रभावी दलीलों के आधार पर पॉक्सो-02 कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने आरोपी दीपक को धारा 323 भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 354 भादवि और 7/8 पॉक्सो एक्ट में चार-चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत के फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने विवेचक उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह, पैरोकार विपिन कुमार और लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार वर्मा के कार्य की सराहना की।


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