Breaking News

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Spread the love

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी, कोर्ट ने लगाया 1.25 लाख का जुर्माना

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। प्रदेशभर में चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मूसाझाग में दर्ज दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार थाना मूसाझाग में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमा संख्या 96/2025 में आरोपी मनोज उर्फ अनुज पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम गुलड़िया के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मानबहादुर सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट-02 बदायूं में प्रेषित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल एवं पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने आरोपी मनोज उर्फ अनुज को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए धारा 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कारावास एवं जुर्माने की सजा दी गई।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। वहीं सहआरोपी सत्यपाल, मुन्नी देवी एवं दीपक उर्फ मूटा को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक मानबहादुर सिंह एवं लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जोरी नगला से निकली शोभायात्रा

Spread the loveबदायूं के कादरचौक में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जोरी नगला …

error: Content is protected !!