अफीम बरामदगी के मामले में अभियुक्त दोषी, जेल में बिताई अवधि की सजा
बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने अफीम बरामदगी के मामले में एक अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 सितंबर 2023 को थाना कुंवरगांव के तत्कालीन उपनिरीक्षक हरिओम सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान प्रहलादपुर की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह बचने के लिए भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल पुत्र रामदास निवासी ग्राम फकीराबाद, थाना कुंवरगांव बताया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब से 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के साथ अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Budaun Amarprabhat