बदायूं। जिले में पारंपरिक एवं चयनित खाद्य उत्पादों से जुड़े उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना (ओडीओपी) के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में बदायूं के लिए चयनित उत्पाद पेड़ा, मावा वाली मिठाई व लोज से जुड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक उद्यमी विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर एवं महिलाओं को शामिल किया गया है।
25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत, अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी का प्रावधान है। 25 से 50 लाख तक 20 प्रतिशत, 50 से 150 लाख तक 10 प्रतिशत तथा 150 लाख से अधिक की परियोजना पर 10 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक मार्जिन मनी दी जाएगी। सामान्य श्रेणी को 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा। उद्यम के दो वर्ष सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी बैंक ऋण में समायोजित की जाएगी।
Budaun Amarprabhat