बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अफीम तस्करी के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना उसहैत में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 186/2023, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अहमद नगर बिछोरा निवासी अफसर उर्फ बोना पुत्र असगर के खिलाफ विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार निगरानी करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय कर प्रभावी पैरवी की गई।
गुरुवार को एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं ने सुनवाई के बाद अभियुक्त अफसर उर्फ बोना को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में पैरोकार कांस्टेबल सौरभ शर्मा, विवेचक निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह तथा लोक अभियोजक एडीजीसी अतुल कुमार सिंह की पैरवी और योगदान को पुलिस ने सराहनीय बताया।
Budaun Amarprabhat