मुजरिया थानाध्यक्ष की तहरीर पर आईटी एक्ट की धारा में दर्ज हुआ केस
संवाददाता : बदायूं
बदायूं। थाना मुजरिया में बिना अनुमति वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष की तहरीर पर की गई है।
थाना मुजरिया की प्रभारी निरीक्षक ज्योति सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 1 नवंबर 2025 से थानाध्यक्ष पद पर तैनात हैं। उनके अनुसार 19 फरवरी 2026 को करीब 12 बजे अतुल तोमर, जो स्वयं को किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष बताते हैं, एक अज्ञात साथी के साथ थाने आए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक अतुल तोमर थाना मुजरिया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 15/26 (धारा 318 बीएनएसएस व 66-डी आईटी एक्ट) में नामजद आरोपियों की पैरवी के सिलसिले में पहुंचे थे। थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें बताया गया कि मामले में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है और विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आरोप है कि बातचीत के दौरान अतुल तोमर थाने के निर्माण कार्य और साफ-सफाई की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच उनके साथ आए व्यक्ति ने बिना अनुमति मोबाइल फोन से थाने का वीडियो बना लिया। बाद में उक्त वीडियो अतुल तोमर द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड कर दिया गया।
प्रभारी निरीक्षक को इसकी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से मिली। तहरीर में कहा गया है कि बिना अनुमति थाने परिसर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना आईटी एक्ट की धारा 66-ई के अंतर्गत दंडनीय है।
पुलिस ने अतुल तोमर और उनके अज्ञात साथी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
Budaun Amarprabhat