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हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

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​बदायूं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत बदायूं पुलिस और अभियोजन विभाग की मजबूत व प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं की अदालत ने अभियुक्त विशपाल उर्फ विश्शू को धारा 302 भादवि (हत्या) में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
​मामला थाना कुंवरगांव क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2021 में ग्राम कैली निवासी विशपाल उर्फ विश्शू पुत्र रामवीर सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने विवेचना पूरी करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में इस गंभीर प्रकरण को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत चिन्हित किया गया था। मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और थाना कुंवरगांव के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने लगातार अदालत में समयबद्ध व सशक्त पैरवी सुनिश्चित कराई।
​अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता की सटीक दलीलों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस सफल पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता और तत्कालीन विवेचक मनोज कुमार वर्मा का योगदान बेहद सराहनीय रहा।


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