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ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण प्रारम्भ

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ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण प्रारम्भ
01 जनवरी तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक दर्ज कराएं नाम
बदायूँ : 20 अगस्त। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरूण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त, 2025 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों व वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुये मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा।
प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक, कृपया उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हो. अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो।
उन्होंने इसकी अनर्हताओं के बारे में बताया कि भारत का नागरिक न हो, या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तदसमय अनर्ह हो। त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, की जाँच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले बी०एल०ओ० को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न करें। यदि आप के अथवा आप के परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई सशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुँचने वाले बी०एल०ओ० को अवश्य अवगत करा दें।
यदि सम्बन्धित बी०एल०ओ० अपने आबंटित मतदान केन्द्र पर घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली के परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों / वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 07 दिनों तक न पहुँचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।
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