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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी पर कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला थाना हजरतपुर में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 38/2017 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त दानवीर यादव पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम ग्योती थाना हजरतपुर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के समन्वय से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

माननीय पॉक्सो-02 कोर्ट बदायूं ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर अभियुक्त दानवीर यादव को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

मामले में पैरोकार आरक्षी विनोद सिंह, विवेचक उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव एवं लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा की भूमिका को सराहनीय बताया गया।


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