Breaking News

15 दिन में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं कोचिंग संस्थान, अन्यथा होगी कठोर कार्रवाई: जिलाधिकारी

Spread the love

सम्भल। जनपद में संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने सख्त रुख अपना लिया है। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने अपंजीकृत संस्थानों को 15 दिन का अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना पंजीकरण चल रहे संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में जनपद में केवल 10 कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण प्रभावी है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर सभी कोचिंग संस्थानों का सत्यापन कराने और पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में केवल मानक पूरे करने वाले पंजीकृत संस्थान ही संचालित हो सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन संस्थानों का हाल ही में निरीक्षण किया गया था और उनमें मानक पूर्ण नहीं पाए गए थे, वे तत्काल मानकों की पूर्ति करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार और संगीता भार्गव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पुलिस लाइन में हुआ वृक्षारोपण, डीएम-एसएसपी ने पौधों के संरक्षण का दिलाया संकल्प

Spread the love‘ बदायूं। प्रदेशव्यापी “एक पेड़ माँ के नाम” वृहद वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के तहत …

error: Content is protected !!