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20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय पॉक्सों 03,बदायूँ द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 773/2022 धारा 363/366/376(3) भादवि तथा 5/6 पॉक्सों एक्ट बनाम सुनील पुत्र रामवीर निवासी ग्राम मौजमनगर/मोहननगला थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री यशपाल द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय पॉक्सों 03,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26.05.2025 को मा0 न्यायालय पॉक्सों 03,बदायूँ द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया एवं 30000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की 75 प्रतिशत धनराशि उसकी डॉक्टरी चिकित्सा,मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार दिया जाएग । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक निरीक्षक श्री यशपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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