बदायूँ। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी अवनीश राय ने आदेश जारी किया है कि इस वर्ष होली का पर्व (धुलहेंडी) 04 मार्च 2026 को मनाया जाएगा।
जनपद में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत, 04 मार्च 2026 को सायंकाल 06:00 बजे तक सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और सीएल-2, एफएल-2/2बी, एफएल-6/7/09/9ए की थोक व फुटकर दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस बंदी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को कोई अतिरिक्त प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
Budaun Amarprabhat