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14 मार्च को जिला न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कोमल श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में 14 मार्च 2026 को जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत पूर्वाह्न 10 बजे से माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं विवेक संगल की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। सिविल प्रकृति के लंबित मामलों में लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होने पर न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती है। इसकी प्रक्रिया सरल, सुलभ और आपसी सहमति पर आधारित होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल वाद, आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जलकर व दूरसंचार बिल संबंधी विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित कराया जा सकेगा।
सचिव कोमल श्रीवास्तव ने जनपद के सभी नागरिकों और वादकारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने विवादों का निस्तारण कराएं और 14 मार्च को आयोजित इस लोक अदालत को सफल बनाएं।


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